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पीएम मोदी को 'चौकीदार चोर है' बुलाने वाले बयान पर राहुल गांधी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मानहानि की याचिका दर्ज की गई थी...
जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस विवादित बयान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की माफी स्वीकार कर ली है... सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीएम मोदी पर बयान देना दुर्भाग्यपूर्ण है... वहीं राहुल गांधी ने इस मामले पर बिना शर्त माफी मांगी थी... बता दें कि बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने राहुल गांधी के दिए गए इस विवादित बयान के बाद सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका लगाई थी... मामले में दाखिल मानहानि की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद 10 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था... सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के सुप्रीम कोर्ट के हवाले से 'चौकीदार चोर है' के बयान के लिए बिना शर्त माफी मांगे जाने के बाद याचिकाकर्ता ने कहा था कि राहुल गांधी ने जनता के सामने यह बात कही है, ऐसे में उन्हें लोगों से इसके लिए माफी मांगनी चाहिए... इन सबके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था... ये नारा राहुल गांधी ने राफेल से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के आदेश को प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लगाए गए 'चौकीदार चोर है' के स्लोगन से भी जोड़ा था...